Tax Benefit for Electric Vehicle
भारत और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहकों को इनकम टैक्स में छूट दे रही है| आइये जानते है Tax Benefit for Electric Vehicle के बारे में – भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते चलन को देखते हुए भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए नए निति नियमों और Tax Benefits का प्रावधान किया है|
विद्युत् वाहनों (electric vehicles) पर ग्राहक कैसे छूट को प्राप्त कर सकते है ये जानने के लिए आप आगे दी गयी डिटेल्स को ध्यान से समझे|
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क्यों है आवश्यकता, क्या हैं लाभ
पिछले कुछ वर्षों से लोग पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं| पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है| और तब से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और भी ज़्यादा बढ़ गयी है| सलाहकारों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग करने से आप पेट्रोल-डीजल की निर्भरता से तो दूर होंगे ही| साथ ही जो सबसे बड़ा फायदा इस दुनिया को होगा वो है ग्लोबल वार्मिंग में कमी आना| जिससे प्रदुषण के दूषित होने का खतरा भी कम होगा|
इसी कारण से कई भारतीय राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए अपनी वाहन और टैक्स नीतियों में बदलाव किया है| इसलिए आज हम आपको बताएँगे Tax Benefit for Electric Vehicle के बारे में| यहां आपको बताते चलें कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे अन्य राज्य भी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं|
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Tax Benefit Under Section 80EEB | इलेक्ट्रिक वाहन टैक्स छूट
अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन पुराने होम लोन और EMI के चलते आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं| या फिर आपने EV खरीद लिया है तो आपको जानना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स छूट (Tax Benefit for Electric Vehicle) कैसे ले सकते है| इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicle) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में नियमों में संशोधन कर इस नयी धारा को जोड़ा है| हालांकि अब से पहले ऑटो लोन (Auto Loan) पर यह सुविधा नहीं थी|
Tax Benefit Under Section 80EEB के तहत आप इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं| Electric Vehicle Tax Benefit के लिए आप Section 80EEB के तहत ऑटो लोन (इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो) के लिए ब्याज पर वार्षिक 1.5 लाख रुपये तक की छूट का दावाकर सकते हैं| आपको बता दें कि आप यह छूट इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों पर ले सकते हैं|
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Tax Benefit for Electric Vehicle किसको मिलेगा
ऐसे ग्राहक जो पहली बार लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) खरीद रहे हैं वो Tax Benefit Under Section 80EEB के तहत उठा सकते हैं| और हाँ याद रहे यह छूट केवल और केवल व्यक्तिगत खरीदारों को ही दी जाएगी| कोई कम्पनी या संगठन के नाम पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए टैक्स छूट (Tax Benefit for Electric Vehicle) नहीं दी जाएगी| दूसरी शर्त यह है कि टैक्स छूट का फायदा उन्ही व्यक्तिगत ग्राहकों को दिया जायेगा जो रजिस्टर्ड बैंक या NBFC (Non-Banking Financial Company) से ऑटो लोन के लिए आवेदन करते हैं|
Tax Benefit for Electric Vehicle कब से होगा लागू
नियम के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से इनकम टैक्स (Income Tax) छूट का लाभ ले सकते हैं| फिलहाल अगर आप 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं| अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी (GST on Electric Vehicle) की दर में भी कमी की है| पहले Electric Vehicle के लिए GST दर 12 फीसदी हुआ करती थी लेकिन अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है|
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