UP Electric Vehicle Policy | EV खरीदने पर1 लाख तक की छूट, no tax

3 साल तक नहीं देना होगा कोई भी टैक्स या रिजेस्ट्रेशन फीस

यह छूट 5 साल तक प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर मान्य होगी।

14 अक्टूबर, 2022 से अब तक खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिजिस्ट्रेशन फीस और टेक्स का पैसा स्वत: ही अकाउंट में आएगा।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का अंतर होगा खत्म और राज्यों में एक समान होंगे रेट

इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर दी जाएगी 15% की सब्सिडी

दोपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों पर 1 लाख रुपये तक कीमत कम हो जाएगी।

प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर दी जाएगी 15% की सब्सिडी

दोपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों पर 1 लाख रुपये तक कीमत कम हो जाएगी।

14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में बनने वाले, बेचे जाने वाले एवं रजिस्ट्रेशन हाने वाले ईवी पर भी शत- प्रतिशत छूट मिलेगी।